पंजीयन विभाग ने संपत्ति की रजिस्ट्री सरकारी गाइडलाइन दर से कम रेट में करने पर रोक लगा दी है। प्रदेश में जमीन पंजीयन के संबंध में मिल रही शिकायतों के बाद यह आदेश जारी किया गया। आदेश में कहा गया है कि रजिस्ट्री में गाइडलाइन रेट कम करने को कदाचार माना जाएगा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने कहा है कि किसी केस विशेष में जब लगे कि संपत्ति का गाइडलाइन रेट कम करना प्रासंगिक है तो उसकी फाइल बनाकर विभागाध्यक्ष को भेजी जाए। वहां से अनुमति मिलने के बाद ही उसका रेट कम किया जाए।
Site Admin | मई 17, 2024 8:35 अपराह्न
पंजीयन विभाग ने संपत्ति की रजिस्ट्री सरकारी गाइडलाइन दर से कम रेट में करने पर रोक लगाई
