पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब भूमि पूलिंग नीति पर रोक लगा दी है। अदालत ने इस संबंध में राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायालय की खंडपीठ ने भूमिहीन मजदूरों और आजीविका के लिए जमीन पर निर्भर अन्य लोगों के पुनर्वास के लिए नीति में प्रावधानों की कमी पर चिंता जताई। उच्च न्यायालय ने सरकार से पूछा कि सामाजिक प्रभाव आकलन क्यों नहीं कराया गया। मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी।
Site Admin | अगस्त 8, 2025 11:55 पूर्वाह्न
पंजाब भूमि पूलिंग नीति पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने लगाई रोक, राज्य सरकार से चार सप्ताह में मांगा जवाब
