पंजाब में फाज़िल्का की एक विशेष एनडीपीएस अदालत ने 2021 में जब्त की गई हेरोइन के मामले में एक ड्रग तस्कर को दोषी ठहराया है। यह हेरोइन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बीएसएफ के सहयोग से पंजाब से लगे भारत-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र से जब्त किया था।
इस अदालत ने कोठा गाँव निवासी गुरप्रीत सिंह को इस मामले में विभिन्न धाराओं के तहत 12 साल के कठोर कारावास और एक लाख 50 हजार रूपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। इस फैसले से सीमा पार से नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई को मज़बूती मिलेगी। यह मामला 14 अप्रैल, 2021 को पंजाब के फाज़िल्का में सीमा चौकी लाखा असली के पास 6 किलोग्राम हेरोइन ज़ब्त करने से संबंधित है।