पंजाब में सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग ने दिव्यांगजनों की शिकायतों को निर्धारित समय के भीतर निपटाने के लिए शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति की है।
सामाजिक सुरक्षा मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि इस संबंध में एक अधिसूचना जारी कर दी गई है और राज्य भर के विभिन्न विभागों, निगमों, विश्वविद्यालयों और अन्य सरकारी संस्थानों में नियुक्त शिकायत निवारण अधिकारियों को शिकायतें मिलने के बाद दो सप्ताह के भीतर समाधान करना होगा।