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अप्रैल 3, 2024 8:31 अपराह्न

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पंजाब और हरियाणा उच्‍च न्‍यायालय ने निर्वाचन आयोग की हरियाणा के करनाल विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की अधिसूचना पर रोक लगाने की याचिका रद्द कर दी है

पंजाब और हरियाणा उच्‍च न्‍यायालय ने निर्वाचन आयोग की हरियाणा के करनाल विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की अधिसूचना पर रोक लगाने की याचिका रद्द कर दी है। यह सीट 13 मार्च को मुख्‍यमंत्री मनोहर लाल के इस्‍तीफे से रिक्‍त हुई थी। न्‍यायमूर्ति सुधीर सिंह और हर्ष बांगर की पीठ ने याचिका को खारिज किया।

हरियाणा के नए मुख्‍यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल से चुनाव लड रहे हैं।