सर्वोच्च न्यायालय में आज झारखंड टेट पास अभ्यर्थी की ओर से सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास और पड़ोसी राज्य से टेट पास अभ्यर्थी को शामिल करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जेके महेश्वरी और न्यायाधीश संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जेएसएससी को निर्देश दिया कि न्यायालय की अनुमति के बगैर सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का परिणाम जारी नहीं कर सकती है, क्योंकि यह मामला अभी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।
Site Admin | अप्रैल 26, 2024 8:52 अपराह्न
न्यायालय की अनुमति के बगैर सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का परिणाम जारी नहीं कर सकती
