दिल्ली की एक अदालत ने आज नौकरी के बदले जमीन धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख और पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके पुत्र तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने सभी आरोपियों को जमानत की स्वीकृति ये कहते हुए दे दी है कि उन्हें गिरफ्तार किये बगैर उन पर आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
प्रत्येक आरोपी को एक-एक लाख रूपये के व्यक्तिगत मुचलके पर जमानत दी गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। अदालत ने सभी आरोपियों को अपने पासपोर्ट जमा करने के भी निर्देश दिये हैं।
अदालत ने 18 सितम्बर को लालू यादव को समन भेजा था, जबकि अन्य आरोपियों को प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र की समीक्षा करने के बाद समन भेजा गया था। यह मामला वर्ष 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री के रूप में लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में मध्यप्रदेश के जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे जोन में ग्रुप डी कर्मचारियों की नियुक्ति से जुड़ा है।
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार नौकरी के बदले लालू प्रसाद यादव के परिवार या उनके सहयोगियों को लैंड पार्सल उपहार स्वरूप या तो भेजे गये थे या अंतरित किये गये थे।