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सितम्बर 7, 2024 5:06 अपराह्न

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नैनीताल में भवनों को अनिवार्य रूप से वर्षा जल संग्रहण प्रणाली को अपनाना होगा

नैनीताल जिले में विकास प्राधिकरण के दायरे में आने वाले 400 वर्ग मीटर और उससे अधिक क्षेत्रफल में निर्मित निजी और व्यवसायिक भवनों को अनिवार्य रूप से वर्षा जल संग्रहण प्रणाली को अपनाना होगा। वर्षा जल संग्रहण प्रणाली को नहीं अपनाने वाले, अधिक जल उपभोग करने वाले व्यवसायिक संस्थानों को नोटिस देने और अनुपालन नहीं होने की दशा में जल संयोजन विच्छेदित करने के निर्देश दिए हैं। स्प्रिंग एंड रिवर रिज्युविनेशन अथारिटी (सारा) की बैठक में जिलाधिकारी वंदना ने जल संस्थान को इस कार्रवाई के लिए निर्देशित किया।

 

उन्होंने जिले के सभी खण्ड विकास अधिकारियों से वर्षा जल संग्रहण के लिए अपने-अपने विकास खण्डों में एक गांव को मॉडल गांव बनाने की दिशा में काम करने को भी कहा। 

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