दिसम्बर 25, 2025 7:17 अपराह्न

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निवेशकों के लिए नियम पालन और बाजार प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए SEBI ने सुधारों की घोषणा

निवेशकों के लिए नियमों के अनुपालन को आसान बनाने और बाज़ार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से उठाए गए एक कदम में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड-सेबी ने बुधवार को डुप्लिकेट प्रतिभूतियां जारी करने और बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट – बी.एस.डी.ए फ्रेमवर्क से जुड़े सुधारों की घोषणा की।

डुप्लीकेट प्रतिभूतियां जारी करने की प्रक्रिया को तेज़, ज़्यादा कुशल और निवेशक-अनुकूल बनाने के लिए, सेबी ने आसान दस्‍तावेजीकरण प्रक्रिया के लिए मौद्रिक सीमा को पहले के 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है। संशोधित नियमों के अंतर्गत 10 लाख रुपये तक की प्रतिभूतियां रखने वाले निवेशकों को अब कम दस्‍तावेज जमा करने होंगे। इससे विसंगतियों को दूर किया जा सकेगा और प्रक्रियात्मक बाधाओं को कम किया जा सकेगा।

सेबी ने बी.एस.डी.ए पात्रता तय करने के लिए इस्तेमाल होने वाली वैल्यूएशन सीमा से ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिंसिपल – जेड.सी.जेड.पी. बॉन्ड और डीलिस्टेड प्रतिभूतियों को हटाकर बी.एस.डी.ए नियमों में भी ढील दी है। नियामक ने कहा कि इस कदम का उद्देश्‍य बी.एस.डी.ए सुविधा को और बेहतर बनाना, निवेशकों के लिए निवेश को आसान बनाना और जमाकर्ता प्रतिभागी के लिए अनुपालन का बोझ कम करना