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मार्च 17, 2024 8:21 पूर्वाह्न

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निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव और चार राज्‍यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव और चार राज्‍यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन आयोग ने कैबिनेट सचिव, सभी राज्‍यों के मुख्‍य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि वॉल पेन्टिंग, पोस्‍टर, पर्चे और इस तरह की सभी सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटा लिया जाए। रेलवे स्‍टेशन और बस अड्डों जैसे सार्वजनिक स्‍थलों से राजनीतिक विज्ञापनों वाले सभी अनधिकृत पोस्‍टर, होर्डिंग और बैनर को 48 घंटे के भीतर हटा दिया जाएगा। निजी सम्‍पत्ति पर प्रदर्शित अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को भी 72 घंटे के भीतर हटाना होगा।

आयोग ने स्‍पष्‍ट किया है कि किसी भी राजनीतिक दल और उम्‍मीदवार के द्वारा चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहनों के इस्‍तेमाल पर पूर्ण रूप से पाबंदी होगी। इलेक्‍ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर सरकार की उपलब्धियों बताने वाले विज्ञापनों की अनुमति नहीं होगी। मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी इस तरह के विज्ञापनों पर रोक के लिए त्‍वरित कार्रवाई करेंगे। निर्वाचन अधिकारी राज्‍य सरकार के विभागों की वेबसाइट से राजनीतिक कार्यक्रमों के चित्र तुरंत हटाएंगे।

निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा है कि विधानसभा चुनाव वाले राज्‍यों में, शिकायतों के निपटान के लिए एक कॉल सेन्‍टर स्‍थापित किया जा रहा है। इसका नंबर है – 1950.

मतदाता जागरूकता के लिए रेडियो, टीवी, सिनेमा और सरकारी चैनल के माध्‍यम से कार्यक्रम प्रसारित किए जा सकेंगे।

 

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