निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एस.आई.आर.) संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। इसमें विसंगतियों और गैर-मान्यता प्राप्त श्रेणियों के अंतर्गत नामों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य है और प्रभावित मतदाताओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर दस्तावेज जमा करने और सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है।
आयोग ने पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को चल रहे एस.आई.आर. 2026 से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के इस महीने के आदेश का सख्ती से पालन करने का भी निर्देश दिया है। इसने राज्य प्रशासन और पुलिस को पर्याप्त जनशक्ति सुनिश्चित करने, सुनवाई सुचारू रूप से संचालित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया है, और अनुपालन न करने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया है।
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी, कोलकाता के पुलिस आयुक्त, सभी जिला अधिकारियों, अन्य सभी पुलिस आयुक्तों और सभी एसपी को एसआईआर के दौरान सख्त कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल की जनता को आश्वासन दिया है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे सभी मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।