निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को 19 अप्रैल को मतदान के दिन कूचबिहार का दौरा न करने की सलाह दी है, क्योंकि इससे आचार संहिता का उल्लंघन होगा। आयोग के सूत्रों ने बताया है कि आचार संहिता के तहत मतदान के दिन राज्यपाल के लिए कोई स्थानीय कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकता। जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार कूचबिहार के लिए साइलेंस पीरियड आज शाम छह बजे से शुरू हो गया है। इस अवधि में आयोग की तरफ से अनेक प्रतिबंध लगा दिये जाते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए साइलेंस पीरियड शुरू होते ही प्रचारकों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और उच्च पद पर आसीन लोगों को उस निर्वाचन क्षेत्र से बाहर चले जाना होता है, जो वहां के मतदाता नहीं हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी जिला चुनाव अधिकारियों और जिला पुलिस प्रमुखों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये हैं।
Site Admin | अप्रैल 17, 2024 8:46 अपराह्न
निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को 19 अप्रैल को मतदान के दिन कूचबिहार का दौरा न करने की सलाह दी है
