लोकसभा चुनाव और चार राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिये निर्वाचन आयोग ने आवश्यक सेवाओं में कार्यरत अनुपस्थित मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए विशेष श्रेणी अधिसूचित की है।
सूची में मेट्रो, रेलवे, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, बिजली और स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन सेवा, डाक-सेवा, विमानन, आपदा प्रबंधन विभाग और मीडिया के कर्मचारी शामिल हैं।
आयोग ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अनुसार उचित विचार करने के बाद, आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों को डाक मतपत्र से वोट डालने के लिए अधिसूचित किया गया है।