निर्वाचन आयोग ने तत्काल प्रभाव से जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए समान चुनाव चिन्ह मांगने वाले राजनीतिक दलों से आवेदन स्वीकार करने का फैसला लिया है। उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल दिसंबर में निर्वाचक-दल को जम्मू-कश्मीर में 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया था। पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों को चुनाव के लिए उम्मीदवार का नाम घोषित करने से पहले समान चुनाव चिह्न के लिए आवेदन करना होगा।