निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को किसी भी कोताही के मामले में बूथ लेवल अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि ड्यूटी में चूक, लापरवाही, जानबूझकर आयोग के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने, या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों में निलंबन सहित कड़ी कार्रवाई होगी।
पत्र में आगे कहा गया है कि बी.एल.ओ की किसी भी ऐसी चूक से, जिससे मतदाता सूची की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता पर असर पड़ता हो, कड़ाई से निपटा जाएगा। आपराधिक दुर्व्यवहार पर एफ.आई.आर भी दायर की जा सकती है।