निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव और चार राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कैबिनेट सचिव, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को लिखे पत्र में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वॉल पेन्टिंग, पोस्टर, पर्चे और इस तरह की सभी सामग्री को चुनाव घोषणा के 24 घंटे के भीतर हटा लिया जाए।
रेलवे स्टेशन और बस अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थलों से राजनीतिक विज्ञापनों वाले सभी अनधिकृत पोस्टर, होर्डिंग और बैनर को 48 घंटों में हटा लिया जाए। निजी सम्पत्ति पर प्रदर्शित अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को भी 72 घंटे के भीतर हटाना होगा।