निर्वाचन आयोग, आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और सेवारत मतदाताओं को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान करेगा। 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता और मानक विकलांगता वाले मतदाता डाक मतपत्र के माध्यम से वोट ड़ाल सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा कि ऐसे मतदाता फॉर्म 12-डी के जरिए इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पाँच दिन के भीतर इसे बूथ स्तरीय अधिकारी द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को जमा कर सकते हैं। मतदान की तिथि पर आवश्यक सेवाओं से जुड़े मतदाता अपने संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी के माध्यम से इस सुविधा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
निर्वाचन आयोग ने कहा कि अग्निशमन सेवा, स्वास्थ्य, बिजली, यातायात, एम्बुलेंस सेवा, विमानन और लंबी दूरी की सरकारी सड़क परिवहन निगम जैसी आवश्यक सेवाएँ इस सुविधा के अंतर्गत आती हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत मतदान के दिन की गतिविधियों को कवर करने वाले मीडियाकर्मियों को भी आवश्यक सेवाओं से जुड़े मतदाताओं की श्रेणी में शामिल किया गया है। ऐेसे मीडियाकर्मी भी डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकते हैं।