प्रदेश सरकार, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी.एस वर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण तय करने के लिए नया विधेयक लाएगी।
राज्य में निकाय चुनाव में 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण तय करने को लेकर उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने ये जानकारी दी।
सरकार ने बताया कि 15 दिनों के अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए अध्यादेश जारी कर दिया जाएगा।