मोबाइल ऐप्प
डाउनलोड करें

android apple
signal

मार्च 11, 2025 9:24 अपराह्न

printer

निःसंतान विधवा को पारिवारिक पेंशन अब पुनर्विवाह के बाद भी जारी रहेगी

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि निःसंतान विधवा को पारिवारिक पेंशन अब पुनर्विवाह के बाद भी जारी रहेगी, बशर्ते कि अन्य स्रोतों से उसकी आय उसे मिल रही न्यूनतम पारिवारिक पेंशन से कम हो। उन्‍होंने नई दिल्ली में स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति  की 34वीं बैठक को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी।

 

    डॉ. सिंह ने कहा कि यह जानकर खुशी हुई कि सरकार ने महिलाओं से संबंधित सेवा नियमों में कई सुधार किए हैं, जो समाज के बदलते मानदंडों के साथ आवश्यक थे। उन्होंने कहा कि तलाकशुदा या अलग हुई बेटियों के लिए अब पारिवारिक पेंशन उपलब्ध है। इसके लिए अदालत में तलाक के लंबित  मुकदमे के नतीजे की जरूरत नहीं होगी।

 

    उन्होंने यह भी कहा कि महिला पेंशनभोगी अब वैवाहिक कलह की स्थिति में तलाक का मुकदमा दायर करने या घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम या दहेज निषेध अधिनियम के अन्‍तर्गत मामला दर्ज करने की स्थिति में अपने पति के बाद अपने बच्चों को पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकित कर सकती है।

 

    मंत्री ने प्रक्रियाओं को सरल बनाकर और प्रौद्योगिकी-संचालित समाधान पेश करके पेंशनभोगियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उल्लेखनीय रूप से वर्ष 2014 में शुरू किए गए जीवन प्रमाण डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र में अब चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक को शामिल किया गया है, जिससे पेंशनभोगियों के लिए दूर से ही जीवन प्रमाण पत्र जमा करना आसान हो गया है।

 

नवंबर 2024 में एक राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत डेढ करोड़ जीवन प्रमाण पत्र बनाए गए, जिनमें से 8 लाख 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा जमा किए गए। बैठक में पेंशनभोगियों के कल्याण को बढ़ाने, जीवन को आसान बनाने और लंबे समय से लंबित शिकायतों को हल करने के उद्देश्य से प्रमुख नीति सुधारों और डिजिटल पहलों पर विचार-विमर्श हुआ।