ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन प्रवक्ता नजाकत अली ने MC आयुक्त के 5 अक्टूबर के फैसले को जिला कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया कि MC आयुक्त कोर्ट का फैसला डिफैक्टिड है। उन्होंने यह फैसला संजौली मस्जिद कमेटी द्वारा दिए हलफनामे के आधार पर सुनाया है जबकि मस्जिद कमेटी अवैध है ऐसे में हलफनामा भी अवैध है।
मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील ने मांग की है कि पूरे मामले को MC कमिश्नर को दोबारा भेजा जाए, ताकि ध्यान से इस मामले को फिर से सुना जाए।
MC कोर्ट द्वारा दिए फैसले पर जिला अदालत ने वक्फ बोर्ड से एफिडेविट मांगा है और कहा कि संजौली मस्जिद कमेटी प्रधान मोहमद लतीफ मस्जिद प्रधान के तौर पर वक्फ बोर्ड से ऑथराइज्ड था या नहीं, इसमें अपनी स्थिति स्पष्ट करें।शुक्रवार 22 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी और वक्फ बोर्ड एफिडेविट देगा।