उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तिथि घोषित होने के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, चुनाव 23 जनवरी को होंगे और मतगणना 25 जनवरी को की जाएगी। राज्य में कुल 107 में से 100 निकायों में चुनाव प्रक्रिया 27 दिसंबर को नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ शुरू होगी।
नामांकन वापसी की अंतिम तिथि दो जनवरी है, जबकि तीन जनवरी को चुनाव चिह्न का आवंटन होगा। इस बार निकाय चुनाव में राज्य के 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका परिषद और 46 नगर पंचायतों के अध्यक्ष और सदस्य चुने जाएंगे।
चुनाव के लिए राज्य में एक हजार पांच सौ अट्ठारह मतदान केंद्र और तीन हजार तीन सौ तिरानवे मतदान स्थल निर्धारित किए गए हैं। इनमें छह सौ एक संवेदनशील और पांच सौ चौदह अति संवेदनशील मतदान केंद्र शामिल हैं। नगर निकाय के चुनाव के लिए 30 लाख तिरासी हजार पांच सौ पंजीकृत मतदाता हैं। पहली बार उत्तराखंड में निकाय चुनाव के दौरान पिंक बूथ स्थापित किए जाएंगे, जहां मतदान के लिए केवल महिला कर्मचारियों की तैनाती होगी।
देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुद्रपुर, हल्द्वानी सहित प्रमुख नगर निगमों में कुल 70 पिंक बूथ बनाए जांएगे। इसके अलावा दिव्यांग मतदाताओं को उनके घर से मतदान केंद्र तक लाने और वापस घर पहुंचाने के लिए वाहन सुविधा दी जाएगी। शासन की ओर से सभी मतदाता सूचियां डिजिटाइज की गई हैं और आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा मतगणना के परिणाम भी सीधे ऑनलाइन प्रसारित किए जाएंगे।
आयोग ने पहली बार जनता की शिकायतों और जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर- 1 8 0 0 1 8 0 4 2 8 0 शुरू किया है।