छत्तीसगढ़ सरकार, नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर बीते 20 अगस्त 2017 से लगातार काबिज आवासहीन लोगों को निःशुल्क पट्टा देगी। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने इसके लिए पट्टाधृति अधिकार अधिनियम 2023 की अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में कर दिया है। नगर निगम क्षेत्र में आवासहीन व्यक्ति छह सौ वर्गफीट और नगर पालिका तथा नगर पंचायत क्षेत्रों में आठ सौ वर्गफीट शासकीय भूमि के पट्टे के लिए पात्र होंगे। लेकिन, इसके लिए जल संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का पालन सुनिश्चित करना होगा। सभी नये पट्टे निःशुल्क होंगे और सभी प्रयोजनों के लिए इन्हें रियायती पट्टा माना जाएगा। शासकीय भूमि पर कब्जे के सत्यापन के लिए आधार दस्तावेज दो हजार सत्रह से पहले जारी होने चाहिए। इनमें मतदाता सूची, विद्युत बिल, संपत्तिकर तथा आधार या ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं।
News On AIR | सितम्बर 15, 2023 10:03 अपराह्न
नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर 20 अगस्त 2017 से लगातार काबिज आवासहीन लोगों को सरकार देगी निःशुल्क पट्टा