केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय परीक्षण लाइसेंस प्राप्त करने, जैव उपलब्धता और जैवसमतुल्यता अध्ययनों से संबंधित आवेदन जमा करने की आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए नए औषधि तथा नैदानिक परीक्षण नियम, 2019 में संशोधन करेगा। मंत्रालय नियामक अनुपालनों को कम करने और औषधि एवं नैदानिक अनुसंधान क्षेत्रों में व्यवसाय सुगमता को बढ़ावा देने के लिए नियम में संशोधन करेगा।
प्रस्तावित संशोधन के अंतर्गत परीक्षण लाइसेंस की वर्तमान प्रणाली को अधिसूचना और सूचना प्रणाली में परिवर्तित किया गया है। इसके माध्यम से आवेदकों को परीक्षण लाइसेंस के लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि उन्हें केवल केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण को सूचित करना होगा। इसके अतिरिक्त, परीक्षण लाइसेंस आवेदनों के लिए समग्र वैधानिक प्रसंस्करण समय 90 दिनों से घटाकर 45 दिन कर दिया जाएगा। इन नियामक सुधारों से आवेदनों के प्रसंस्करण की समयसीमा में उल्लेखनीय कमी आने से हितधारकों को लाभ होने की उम्मीद है और लाइसेंस आवेदनों की संख्या में लगभग 50 प्रतिशत की कमी आएगी।