राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गुरूग्राम नगर आयुक्त और पुलिस कमीशनर को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस गत 3 अप्रैल को दो साल के बच्चे के 12 फीट गहरे खुले मेन होल में गिरने से हुई मृत्यु के मामले में दिया गया है । आयोग ने इस घटनाक्रम पर दोनों विभागों से चार सप्ताह के अन्दर रिपोर्ट देने को कहा है। आयोग ने इस संबंध में दर्ज प्राथमिकी, पुलिस विभाग द्वारा की गई कार्रवाई और मृतक के परिजनों को दिये गये किसी भी मुआवजे के बारे में जानकारी मांगी है।
आयोग ने मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा कि समाचार सामग्री मानवाधिकार के उल्लंघन का एक गम्भीर विषय है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बच्चे को डेढ घंटे बाद बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।