देश में नये आपराधिक कानून एक जुलाई से लागू हो जायेंगे। इसके तहत भारतीय न्याय संहिता 2023 में स्नैचिंग के संबंध में कई दंडों का प्रावधान किया गया है। धारा तीन सौ चार में स्नैचिंग को एक अलग अपराध के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसमें तीन साल तक की कैद और जुर्माना निर्धारित है। अदालत मामले की गंभीरता, अपराधी के पिछले रिकॉर्ड और अन्य कारकों के आधार पर अवधि और जुर्माने की राशि निर्धारित करती है। अगर यह किसी समूह या गिरोह द्वारा किया जाता है, तो यह छोटे संगठित अपराध के अन्तर्गत भी आता है। स्नैचिंग में धमकियों या शारीरिक नुकसान की अनुपस्थिति के कारण आईपीसी के तहत स्नैचिंग में आमतौर पर डकैती की तुलना में कम सजा होती है। भारतीय न्याय संहिता में चोरी में सहमति के बिना चल सम्पत्ति लेना शामिल है, लेकिन जरूरी नहीं कि बल प्रयोग किया जाये। इसके अलावा छीनाझपटी होने पर पीड़ित अक्सर संपत्ति के नुकसान के अलावा शारीरिक और भावनात्मक आघात भी झेलते हैं। इस बात को कानून में स्थान दिया गया है। साथ ही जिन मोबाइल फोन में संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा, वित्तीय जानकारी और पासवर्ड होते हैं, उन्हें अलग से छीनने के कृत्य को अपराध बनाकर संरक्षित किया गया है।
Site Admin | जून 15, 2024 5:01 अपराह्न
देश में नये आपराधिक कानून एक जुलाई से हो जायेंगे लागू