जून 10, 2024 7:52 अपराह्न

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देश में नए आपराधिक क़ानून एक जुलाई से लागू हो जाएँगे

देश में नये आपराधिक कानून एक जुलाई से लागू हो जायेंगे। नये आपराधिक कानूनों से मानव तस्करी के विरुद्ध कानूनी ढांचा मजबूत हुआ है। भारतीय न्याय संहिता-बीएनएस 2023 में महिलाओं और बाल तस्करी के लिये पीड़ित केन्द्रित दृष्टिकोण है। इसके तहत संगठित अपराध में नये शामिल किये गये अपराधों में किसी व्यक्ति की तस्करी, और वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिये मानव तस्करी शामिल है और कड़ी सजा का प्रावधान है।  वेश्यावृत्ति के लिए बच्चे को खरीदने के मामले में बढ़ी हुई सजा का प्रावधान किया गया है, जिसमें न्यूनतम सात साल की अनिवार्य सजा है, जिसे 14 साल तक बढ़ाया जा सकता है।

विदेश से व्यक्तियों के आयात के अपराध को लिंग-तटस्थ बनाया गया है। इसमें जबरन या बहकावे से यौन शोषण के उद्देश्य से 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों और 21 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों दोनों के आयात को शामिल किया गया है। मानव तस्करी के उद्देश्य से शोषण अभिव्यक्ति में भिक्षावृत्ति को जोड़ा गया है। बीएनएस 2023 में आदतन मानव तस्करी में लिप्त व्यक्ति के लिये बढ़ी हुई सजा का प्रावधान किया गया है।