देशभर में 1 जुलाई से प्रभावी होने वाले तीन नए आपराधिक कानूनों को लेकर आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ‘वार्तालाप’ के नाम से एक कार्यशाला आयोजित की गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय और पत्र सूचना कार्यालय रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला को संबोधित करते हुए बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक संजीव शुक्ला ने कहा कि नये कानून जनता के हित को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन कानूनों का मकसद सजा देने के बजाय न्याय देना है। नये कानूनों में सूचना प्रौद्योगिकी के साथ ही फॉरेंसिक लैब की स्थापना पर भी बल दिया गया है।
कार्यशाला के दौरान पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर के उपनिदेशक अभियोजन अवनिश चौरसिया ने बताया कि नए कानूनों में राजद्रोह कानून को निरस्त कर देशद्रोह को परिभाषित किया गया है। साथ ही इसमें आतंकवाद को परिभाषित करते हुए इसके प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को मजबूत किया गया है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी के सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शुभम तोमर ने बताया कि इन कानूनों के लागू होने के बाद एफआईआर से अदालत के निर्णय तक की प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी और आम जनता को न्याय सरल, सुलभ और समयबद्ध तरीके से प्राप्त होगा।
इस कार्यशाला में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया के लीगल तथा क्राइम बीट कवर करने वाले संवाददाता शामिल हुए।
Site Admin | मई 14, 2024 9:00 अपराह्न
देशभर में 1 जुलाई से प्रभावी होने वाले तीन नए आपराधिक कानूनों को लेकर आज रायपुर में ‘वार्तालाप’ कार्यशाला आयोजित
