दिसम्बर 1, 2025 9:38 अपराह्न

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दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम इकोसिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए ऐप सर्विसेज़ को निर्देश जारी किए

दूरसंचार विभाग ने टेलीकम्युनिकेशन आइडेंटिफायर का गलत इस्तेमाल रोकने और टेलीकॉम इकोसिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए ऐप आधारित प्रमुख कम्युनिकेशन सर्विसेज़ को निर्देश जारी किए हैं। इनमें वाट्सएप, टेलीग्राम, स्‍नैपचैट, अरट्टाई, शेयरचैट, जोश, जियोचैट और सिग्‍नल शामिल हैं। दूरसंचार मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि निर्देशों के तहत यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि ऐप आधारित कम्युनिकेशन सर्विसेज़ डिवाइस में इंस्टॉल किए गए सिम कार्ड से लगातार जुड़ी रहें, ताकि उस विशेष एक्टिव सिम के बिना ऐप का इस्तेमाल करना नामुमकिन हो जाए। यह भी सुनिचित करना है कि मोबाइल ऐप का वेब सर्विस इंस्टेंस, अगर दिया गया है, तो समय-समय पर लॉग आउट हो जाए और यूज़र को क्‍यूआर कोड का इस्तेमाल करके डिवाइस को फिर से लिंक करने की सुविधा मिले। जो ऐप बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विसेज़ अपने ग्राहकों की पहचान या सेवाएं देने या डिलीवर करने के लिए भारतीय मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रही हैं, उन्हें 90 दिनों के अंदर निर्देशों का पालन करना होगा और 120 दिनों में रिपोर्ट जमा करनी होगी। मंत्रालय ने कहा कि दूरसंचार विभाग के सिम बाइंडिंग निर्देश पुख्‍ता सुरक्षा की खामी को दूर करने के लिए ज़रूरी हैं। इनका फायदा साइबर अपराधी बड़े पैमाने पर, अक्सर क्रॉस-बॉर्डर, डिजिटल फ्रॉड करने के लिए उठा रहे हैं।

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