दूरसंचार विभाग ने सभी गैर पंजीकृत मशीन टू मशीन सर्विस प्रोवाइडर और वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क तथा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइडर सर्विसेज को इस महीने के अंत तक पंजीकरण कराने को कहा है जिससे उनकी सेवाओं में कोई बाधा न आए। संचार मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा न करने से अधिकृत दूरसंचार लाइसेंसधारकों से दूरसंचार संसाधनों को वापस लिया जा सकता है या उनका कनेक्शन हटाया जा सकता है। यह पंजीकरण सरल संचार पोर्टल के माध्यम से, सरल और पारदर्शी ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है।