दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान दिल्ली की सभी जिला अदालतों और उच्च न्यायलय में लोक अदालत आयोजित की जायेगी।
इसमें 31 मई तक किये गए ट्रैफिक चालानों का निपटारा किया जाएगा। जिसमें नागरिकों को ट्रैफिक चालान को निपटाने के लिए चालान की कॉपी, वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र, समन या नोटिस की कॉपी, और चालान भुगतान की पुरानी रसीद जैसे जरूरी दस्तावेज लाना अनिवार्य है।