दिल्ली हाईकोर्ट ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन से जुड़ी संपत्तियों की जांच मामले पर 10 मई तक रोक लगा दी है। इस मामले में अदालत ने लोकपाल को कोई भी कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई रिपोर्ट दाखिल करने के बाद लोकपाल को 10 मई तक कोई भी कदम नहीं उठाने को कहा है। वहीं न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने लोकपाल से शिकायत करने वाले गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को झामुमो की याचिका पर नोटिस जारी किया है।