दिल्ली विधानसभा ने स्कूल फीस विनियमन विधेयक पारित कर दिया है। इसका उद्देश्य दिल्ली के गैर-सरकारी स्कूलों में मनमाने तरीके से फीस वृद्धि पर रोक लगाना है। इस विधेयक के पारित होने के बाद, अब दिल्ली के निजी स्कूलों को फीस बढ़ोत्तरी के लिए बच्चों के माता-पिता की सहमति लेनी होगी।
दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने विधानसभा में कहा कि अगर एक भी अभिभावक फीस वृद्धि के प्रस्ताव से असहमत हो, तो उसे मंजूरी नहीं दी जाएगी।
दिल्ली स्कूल शिक्षा फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता विधेयक, 2025 के अनुसार, मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर जुर्माना लगाया जा सकता है और उनसे भविष्य में फीस बढ़ाने का प्रस्ताव देने का अधिकार छीना जा सकता है।
विधेयक में, शुल्क नियमन प्रक्रिया की निगरानी के लिए तीन समितियों के गठन का भी प्रावधान है इनमें से एक स्कूल स्तर पर, एक जिला स्तर पर और एक उच्च-स्तरीय पुनरीक्षण समिति होगी।