दिल्ली यातायात पुलिस 10 जनवरी को चालान भुगतान और नोटिसों की सुनवाई के लिए लोक अदालत का आयोजन करेगी। यह लोक अदालत पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू कोर्ट परिसरों में आयोजित की जाएगी।
दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार, उन्हीं चालानों और नोटिसों की सुनवाई लोक अदालत में होगी, जो गत वर्ष 25 सितंबर तक न्यायालय में भेजे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि सुनवाई के लिए चालान या नोटिस का प्रिंटआउट साथ लाना अनिवार्य है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की कि वे लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटान करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं।