सर्वोच्च न्यायालय ने आज आदेश दिया कि दिल्ली में गंभीर वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए वर्तमान में लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा चरण दो दिसंबर तक जारी रहेगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह उपाय स्कूलों पर लागू नहीं होंगे। इस बीच, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान से संबंधित प्रतिबंधों को कम करने के संबंध में एक बैठक करेगा। न्यायालय ने कहा कि कोर्ट कमिश्नरों द्वारा प्रस्तुत दूसरी रिपोर्ट में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान से संबंधित प्रतिबंधों को लागू करने में प्रशासन की घोर विफलता दिखती है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस संकट का दीर्घकालिक समाधान खोजने के लिए वायु प्रदूषण से संबंधित मामले की विस्तृत सुनवाई जारी रखेगा।