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मई 29, 2024 1:19 अपराह्न

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दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को सात दिन बढ़ाने से संबंधित याचिका सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज की

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने आज दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को सात दिन बढ़ाने से संबंधित याचिका खारिज कर दी है। उन्हें 2 जून को ही तिहाड़ जेल में वापस जाना होगा। केजरीवाल के आवेदन को खारिज करते हुए सर्वोच्‍च न्‍यायालय के पंजीयन कार्यालय ने कहा कि उन्हें नियमित जमानत के लिए जांच अदालत जाने की स्वतंत्रता दी गई है इसलिए उनकी यह याचिका स्‍वीकारने योग्य नहीं है। दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री को 10 मई को न्यायाधीश संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने अंतरिम जमानत दी थी और कहा था कि 2 जून को उन्हें तिहाड़ जेल में वापस लौटना होगा।

पीठ ने दिल्‍ली शराब घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी की वैधता से संबंधित चुनौती पर 17 मई को फैसले को सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल के आवेदन को खारिज करते हुए सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने कहा कि गिरफ्तारी को चुनौती देने पर फैसला पहले से ही सुरक्षित रखा गया है। ऐसे में अंतरिम जमानत को बढ़ाने से संबंधित केजरीवाल की याचिका का मुख्‍य याचिका से कोई संबंध नहीं है।