दिल्ली राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया द्वारा दायर की गई दूसरी जमानत याचिका आज खारिज कर दी।
श्री सिसोदिया ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों मामलों में जमानत मांगी थी।
सीबीआई और ईडी की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि जमानत देने का यह सही समय नहीं है।
पिछले साल मनीष सिसोदिया को पहले 26 फरवरी को सीबीआई ने और फिर 9 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था।