दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने भारत राष्ट्र समिति की नेता के. कविता को दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा के. कविता के खिलाफ दायर मामलों में जमानत के लिए दी गई उनकी याचिका खारिज कर दी।
ईडी ने के. कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें 23 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया था। सीबीआई ने उन्हें 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया और तब से वे तिहाड़ जेल में बंद हैं।
ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित मामलों में के. कविता के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, अनेक शराब कारोबारियों और अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया हुआ है।