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मार्च 10, 2025 5:57 अपराह्न

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दिल्ली की एक अदालत ने जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के सांसद शेख अब्दुल राशिद की हिरासत पैरोल याचिका खारिज की

दिल्ली की एक अदालत ने आज जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के सांसद शेख अब्दुल राशिद की हिरासत पैरोल याचिका खारिज कर दी। उन्‍होंने संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने उनकी उक्‍त याचिका खारिज कर दी और राशिद की नियमित जमानत याचिका पर आदेश इस महीने की 19 तारीख को निर्धारित किया।

 

    राशिद 2019 से तिहाड़ जेल में है। उसे 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गिरफ्तार किया था।

 

एनआईए की जांच में राशिद का संबंध व्यवसायी जहूर वटाली से पाया गया, जिसे कथित तौर पर आतंकवादी समूहों को फंडिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।