दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तत्काल अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है। उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति घोटाले के धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और छह दिन की रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय-ईडी को नोटिस जारी किया। वह मामले में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा की पीठ ने श्री केजरीवाल की याचिका पर 2 अप्रैल तक ईडी से जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी।
इससे पहले, श्री केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय से उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध घोषित करते हुए ईडी की हिरासत से तत्काल रिहा करने का आदेश देने का आग्रह किया था।