दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब नीति धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत इस स्तर पर श्री केजरीवाल को राहत देने की इच्छुक नहीं है।
मुख्यमंत्री प्रर्वतन निदेशालय के नौवें समन के बाद उच्च न्यायालय पहुंचे हैं। श्री केजरीवाल समन को गैर-कानूनी बताते हुए निदेशालय के सामने पेश नहीं हो रहे।
मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।