दिसम्बर 16, 2025 8:37 अपराह्न

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंडियन पायलट्स गिल्ड की याचिका पर नागरिक विमानन महानिदेशालय से मांगा जवाब

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंडियन पायलट्स गिल्ड की याचिका पर नागरिक विमानन महानिदेशालय से जवाब मांगा है। याचिका में संबंधित अधिकारियों द्वारा इस वर्ष की शुरुआत में न्‍यायालय से स्वीकृत नई उड़ान ड्यूटी समयसीमा- एफडीटीएल नियमावली को कथित रूप से पूरी तरह लागू नहीं करने के लिए अवमानना कार्रवाई की मांग की गई है।
 
याचिका में कहा गया है कि नागरिक विमानन आवश्यकता 2024 रूपरेखा का उल्लंघन करते हुए विमानन कम्‍पनियों को पायलट थकान प्रबंधन नियमों में छूट दी गई। न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने इंडियन पायलट्स गिल्ड की अवमानना याचिका पर नागरिक विमानन महानिदेशालय को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई पहली अप्रैल को होगी।