सियोल अदालत ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। राष्ट्रपति मार्शल लॉ लगाने की जांच जारी रहने के बीच महाअभियोग का सामना कर रहे हैं। सियोल केंद्रीय जिला अदालत में राष्ट्रपति के कानूनी प्रतिनिधियों ने हिरासत की कानूनी वैधता की समीक्षा के लिए याचिका दायर की थी।
अदालत ने बचाव पक्ष के वकीलों के यह दावे खारिज कर दिये कि यून की हिरासत का वारंट अवैध था और जांच अलग अदालत को सौंपी जानी चाहिए। यून के वकीलों ने यह तर्क भी दिया कि मार्शल लॉ की घोषणा संवैधानिक आदेश का उल्लंघन नहीं थी।