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मार्च 25, 2025 9:08 पूर्वाह्न

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तेलंगाना विधानसभा ने केंद्रीय अंगदान अधिनियम को अपनाने का प्रस्ताव पारित किया

तेलंगाना विधानसभा ने मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण-केंद्रीय अधिनियम-42 और मानव अंग तथा ऊतक प्रत्यारोपण संशोधन अधिनियम-2011 को अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सी. दामोदर राजा नरसिम्हा ने कल शाम विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया। यह अधिनियम चिकित्सा उद्देश्यों के लिए मानव अंगों और ऊतकों के निष्‍कासन, संचयन और प्रत्यारोपण को नियंत्रित करता है और इनके वाणिज्यिक लेन-देन को रोकता है। 1995 के नियमों के अनुसार केवल न्यूरोसर्जन और न्यूरो-फिजिशियन ही किसी व्यक्ति को ब्रेन-डेड घोषित कर सकते थे। हालांकि नए नियमों के अनुसार एक चिकित्सक, सर्जन, इंटेंसिविस्ट और एनेस्थेटिस्ट भी इसकी पुष्टि कर सकते हैं।

    इस अधिनियम में अंग दान और प्रत्यारोपण के लिए एक सरकारी सलाहकार समिति भी शामिल है। अधिनियम किसी अन्य राज्य में दान किए गए अंगों को तेलंगाना में प्रत्यारोपित करने का अधिकार भी देता है। राज्य विधानसभा ने कल तेलंगाना नगर पालिका (संशोधन) विधेयक-2025 और तेलंगाना पंचायत राज (संशोधन) विधेयक-2025 भी पारित किया। दोनों संशोधित विधेयकों का उद्देश्य संबंधित विभागों में नए स्थानीय निकायों का विलय, उन्नयन और निर्माण करना है।