तेलंगाना विधानसभा ने अनुसूचित जाति (आरक्षण का युक्तिकरण) विधेयक-2025 पारित कर दिया है जिससे राज्य में अनुसूचित जाति के अंतर्गत 59 समुदायों के लिए आरक्षण में उप-वर्गीकरण का रास्ता साफ हो गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डी. राजनरसिम्हा ने कल विधेयक पेश किया।
उन्होंने बताया कि अनुसूचित जातियों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। जिसमें समूह-एक को एससी के लिए 15 प्रतिशत कोटे के भीतर एक प्रतिशत आरक्षण मिलेगा जबकि समूह-दो को नौ प्रतिशत आरक्षण मिलेगा और समूह-तीन के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि एससी उप-वर्गीकरण के संघर्ष में कई कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है।
मडिगा आरक्षण पोराटा समिति-एमआरपीएस के विरोध का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एससी में वर्गीकरण से उन्हें राज्य में नौ प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। सत्तारूढ़ कांग्रेस, विपक्षी भारत राष्ट्र समिति-बीआरएस, बीपी, एमआईएम और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-सीपीआई समेत कई दलों ने विधेयक का समर्थन किया है।
बिल को कल रात सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। विधान परिषद भी विधेयक पर विचार करेगी।