तेलंगाना में विधानसभा अध्यक्ष जी प्रसाद कुमार ने आज पिछले विधानसभा चुनावों में बीआरएस पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुए पांच विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज कर दिया। अध्यक्ष, जो न्यायाधिकरण के अध्यक्ष भी हैं, ने सभी संबंधित पक्षों की सुनवाई और जांच के बाद याचिकाओं को खारिज किया है। विधानसभा सचिव डॉ. वी नरसिम्हाचार्युलु ने एक विज्ञप्ति में कहा कि अध्यक्ष ने इन याचिकाओं के गुण-दोष पर विचार करने के बाद भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के छठे अनुच्छेद के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन्हें खारिज कर दिया। इस निर्णय से भारत राष्ट्र समिति के उन 10 विधायकों में से पांच को राहत मिली है, जो दलबदल की गतिविधियों में कथित रूप से शामिल थे।
अध्यक्ष ने टी वेंकट राव, बी कृष्ण मोहन रेड्डी, टी प्रकाश गौड़, जी महिपाल रेड्डी और ए गांधी के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनावों के बाद औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी में दलबदल किया था। पांच अन्य विधायकों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर फैसला अभी आना बाकी है।
गौरतलब है कि जब बीआरएस ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था, तब सर्वोच्च न्यायालय ने तेलंगाना के अध्यक्ष को तीन महीने के भीतर याचिकाओं पर फैसला करने का निर्देश दिया था।