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अगस्त 31, 2025 9:08 पूर्वाह्न

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तेलंगाना: पंचायत राज अधिनियम 2018 में संशोधन करेगी सरकार

तेलंगाना राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य के पंचायत राज अधिनियम 2018 में संशोधन का निर्णय लिया है। इससे राज्य के ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक हो जायेगी। ये चुनाव सितंबर में होने वाले हैं। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद, राज्य के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पी. प्रभाकर और राजस्व मंत्री श्रीनिवास रेड्डी ने कल शाम हैदराबाद में बताया कि सरकार पिछड़ा वर्ग के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

 

2018 के अधिनियम में, राज्य की पिछली सरकार ने आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय की निर्धारित कुल सीमा के अनुरूप आरक्षण 50 प्रतिशत तक सीमित कर दिया था। सरकार ने इस वर्ष जुलाई में दो विधेयक पारित किए थे और  सीमा समाप्‍त करने के लिए एक अध्यादेश राज्यपाल को भेजा था।

 

स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण की मांग करने वाले ये विधेयक और अध्यादेश अब राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजे गए हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, मंत्रिमंडल ने पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन और प्रोफेसर कोडंडाराम को राज्यपाल कोटे के अंतर्गत विधान परिषद में नामित करने का फैसला किया है।

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