झारखंड हाई कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थलों के आसपास बार एवं रेस्टोरेंट के संचालन पर चिंता जतायी है। अदालत ने ऐसी जगहों में बार एवं रेस्टोरेंट चलाने की अनुमति नहीं देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि लाइसेंस की शर्तों के अनुसार रात 12 बजे के बाद किसी भी हालत में बार एवं रेस्टोरेंट खुला नहीं रखना चाहिए। कोर्ट ने रांची के एक बार के देर रात तक खुला रहने और चुटिया के एक्सट्रीम बार में युवक की हत्या पर संज्ञान लिया है। कोर्ट के आदेश पर कल रांची के डीसी, एसएसपी और उत्पाद आयुक्त कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए।
मामले में कोर्ट ने नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो के अधिवक्ता से कहा कि सैटेलाइट मैपिंग के जरिए झारखंड के जिलों में अफीम की हो रही खेती का पता लगाने की कोशिश करें। वहीं रांची एसएसपी को शहर में अफीम, चरस और गांजा की रोकथाम पर अभियान चलाने को कहा।
कोर्ट ने अगली सुनवाई में रांची एसएसपी को ड्रग्स की रोकथाम में विफल रहने वाले पुलिस पदाकारियों पर कार्रवाई के संबंध में जानकारी भी मांगी। मामले की अगली सुनवाई 26 जून को होगी।
रांची