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अक्टूबर 24, 2024 4:38 अपराह्न

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झारखंड हाईकोर्ट से लोबिन हेम्ब्रम की सदस्यता समाप्त करने के स्पीकर न्यायाधिकरण के आदेश पर अंतरिम राहत नहीं

झारखंड हाई कोर्ट ने झामुमो से निष्कासित विधायक लोबिन हेम्ब्रम की सदस्यता समाप्त करने के स्पीकर न्यायाधिकरण के आदेश पर अंतरिम राहत नहीं दी है। मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर विधानसभा स्पीकर के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया गया। खंडपीठ ने मामले की वृहत सुनवाई के लिए नवंबर माह निर्धारित की है।

    गौरतलब है कि विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने विधानसभा के स्पीकर न्यायाधिकरण की ओर से उनकी सदस्यता रद्द करने के फैसले को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी है।