झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में जेलों की व्यवस्था में सुधार और मॉडल जेल मैनुअल को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य की जेलों में 81 प्रतिशत से अधिक पद खाली रहने को गंभीरता से लिया। खंडपीठ ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि जेलों में रिक्त सभी पदों पर 30 सितंबर तक नियुक्ति प्रक्रिया हर हाल में पूरी कर ली जाये। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने सात अक्तूबर की तिथि निर्धारित की है।
Site Admin | अगस्त 13, 2025 11:22 पूर्वाह्न
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में जेलों की व्यवस्था में सुधार और मॉडल जेल मैनुअल को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की
