झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया 6 दिसंबर तक हर हाल में पूरी करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एसएन पाठक ने इस संदर्भ में दायर विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। गौरतलब है कि राज्य के गृह सचिव ने अदालत में तीन महीने का अंडरटेकिंग दिया था।
हालांकि नियुक्ति प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है। राज्य के सभी जिलों में करीब पांच हजार चौकीदारों की नियुक्ति होनी है।